खलिहान की जगह पर बना खड़ा विद्यालय भवन:उच्च न्यायालय ने दिए थे रैवेन्यू विभाग को आदेश नही हट सका अतिक्रमण?
*3 महीने में करवाई करने का उच्च न्यायालय ने दिया था आदेश
धनघटा(संत कबीर नगर)संवाददाता:तहसील क्षेत्र के मिठाना सिठना में खाद गड्ढे व खलिहान की भूमि पर एक भूमाफिया ने विद्यालय का भवन खड़ा कर दिए जाने की शिकायत जिला प्रशासन से लेकर उच्च न्यायालय तक शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है।
धनघटा कस्बा निवासी विजय कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों समेत उच्च न्यायालय में क्षेत्र के मिठना सिठना में खलिहान व खाद गड्ढे की भूमि पर विद्यालय का भवन बनाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ।जिस पर 13 जुलाई 2022 को उच्च न्यायालय ने रेवेन्यू विभाग को स्वष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 3 महीने के अंदर मामले की जांच कर कार्रवाई करें लेकिन एक वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी खलिहान की भूमि से अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। वादकारी परेशान होकर इधर-उधर भटक रहा है।
जब कि लेखपाल ने ऑनलाइन प्रविष्टि को निरस्त करके पूर्ववत खलिहान और खाद गड्ढे में दर्ज करने हेतु सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट भी प्रेषित की जा चुकी।लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार योगेंद्र पांडेय ने बताया कि खलिहान की भूमि पर कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता।अगर खलिहान व खाद गड्ढे की भूमि पर कोई निर्माण किया गया है तो यह असंवैधानिक है उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई इसकी जानकारी नही पता कर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।