अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को पांच वर्ष और मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 15 मार्च से
औरैया,संवाददाता:राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 1जनवरी 2024 से पांच वर्ष आगामी मार्च 2029 तक तक निःशुल्क खाद्यान्न उपभोक्ताओं को मिलेगा।
जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने बताया कि 15 मार्च 2024 से 29 मार्च 2024 तक खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलो खाद्यान्न (14 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, 06 किलो बाजरा 01 किलो ज्वार)पात्र गृहस्थी उपभोक्ताओं को प्रति सदस्य/प्रति यूनिट पर 05 किलो खाद्यान्न (01 किलो गेहूं, 02 किलो चावल,01 किलो बाजरा व 01 किलो ज्वार) का निःशुल्क वितरण
अंत्योदय कार्ड 03 किलो चीनी रुपए 54 में मिलेगी।
अंत्योदय कार्ड पर कुल 03 किलो चीनी कुल धनराशि रुपए 54 के नगद मूल्य पर ई-पोस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के द्वारा पर्यवेक्षणीय अधिकारी /नोडल अधिकारी की देखरेख में वितरण होगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत जनपद के राशन कार्ड धारकों से अपेक्षा है कि पूर्व से निर्गत निर्देशों का पालन कर सोशल डिस्टेन्सिंग के द्वारा उचित दर विक्रेता के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करें।
राशन वितरण में गड़बड़ी पर टोल फ्री पर शिकायत करें।
उपभोक्ताओं को राशन वितरण में यदि परेशानी कोई आए तो शिकायत तत्काल आपूर्ति विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 -1800 -150 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।
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