एक वोट बहुत जरूरी है हर हाल में वोट डाले :निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने पहचान हेतु चुने एक का विकल्पऔरैया:नगरीय निकाय के 11 मई को होने वाले निर्वाचन में मतदाताओं को वोट डालने हेतु उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान स्थल पर निम्नलिखित पहचान पत्रों में से कोई भी एक पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचनअधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को वोट डालने के लिए 15 पहिचान पत्रों में से एक का विकल्प दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के महोत्सव में एक वोट बहुत जरूरी है हर हाल में वोट डालना है।अपर जिलाधिकारी/उप निर्वाचन अधिकारी एम पी सिंह ने बताया कि वोट डालने के लिए मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड, पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस ,आयकर पहचान पत्र (पेन कार्ड ) राज्य और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि।फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी,फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स,फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र,राशन कार्ड पहचान के लिए भी वैद्य माने जाएंगे बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं तो पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जायेगी ।