30साल बाद मिला न्याय:दस्यु सुंदरी सीमा परिहार समेत चार दोषी:कोर्ट में सुनवाई बाद भेजा गया जेल,21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा
औरैया:चंबल बीहड़ की दस्यु सुंदरी के रूप में आतंक का पर्याय रहीं सीमा परिहार अपराध की दुनिया को छोड़कर फिल्मों व टीवी के पर्दे पर सुर्खियों में रहीं। लेकिन 30 साल पहले दस्यु लालाराम गिरोह के साथ सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़िया बक्सीराम से एक पकड़ करने के मुकदमे ने उनकी मुसीबत को बढ़ा दिया। न्यायालय ने सीमा परिहार व उनके गिरोह के सदस्य रहे तीन साथी रामकिशन उर्फ किशना, छोटे सिंह व अनुरुद्ध को अपहरण करने का दोषी मानकर सभी को जेल भेज दिया।21 फरवरी को उसे सजा सुनाने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने पुलिस से पह जानकारी मांगी है कि दस्यु जीवन छोड़कर पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण करने के बाद कोई भी अपराध इन दोषियों ने कारित किया है या नहीं। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि 19/ 20 मार्च 1994 की रात्रि 12.30 बजे की यह घटना कोतवाली औरैया में दर्ज हुई थी।
ग्राम गढ़िया बक्सीराम निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी पुत्र रामसनेही ने रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई प्रमोद (25) अपने ट्यूबवेल पर लेटकर खेतों में पानी लगा रहा था। तभी रात्रि 12.30 बजे 10-15 सशस्त्र बदमाश ट्यूबवेल पर आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पकड़कर अजनपुर की तरफ चले गए। बाद में गिरोह की पहचान दस्यु लालाराम सीमा परिहार आदि के रूप में हुई। थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ।
बाद में यह पकड़ किसी तरह से गिरोह के चंगुल से छूट कर घर आई तथा दी गई जानकारी पर यह मुकदमा आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय में सुना गया। पहले यह मामला इटावा में चला। बाद में औरैया जिला बनने पर यहां ट्रांसफर हो गया। दस्यु सरगना लालाराम की मौत हो चुकी है।
सीमा परिहार पुत्री शिरोर्माण सिंह निवासी बवाइन थाना अयाना, रामकिशन उर्फ किशना पुत्र प्रभुदयाल लोधी निवासी नवलपुर अयाना, छोटे सिंह पुत्र कुंजीलाल निवासी शेखपुर अयाना व अनुरुद्ध पुत्र श्याम बिहारी निवासी सुन्दरपुर थाना आरैया के खिलाफ यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम सुनील कुमार सिंह के समक्ष चला। मंगलवार को आरोपितों पर दोष सिद्ध हुआ।अपर जिला जज सुनील कुमार सिंह ने चारों अभियुक्तों को अपहरण का दोषी पाते हुए उन्हें जिला कारागार इटावा भेज दिया।
न्यायालय ने 21 फरवरी दंड के प्रश्न पर सुनने की तिथि तय कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश पोरवाल ने बताया कि सीमा परिहार सहित चारों अभियुक्तों के संबंध में सबंध में आख्या थाना प्रभारी औरैया से से न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया। चारों अभियुक्त सुनवाई के समय कारागार से न्यायालय में उपस्थित होंगे।